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Apr 13, 2018

दिव्यांग कोटा: जानें ये बातें आरक्षण से सम्बंधित सरकारी नौकरी के बारे में


दिव्यांग कोटा: जानें ये बातें आरक्षण से सम्बंधित सरकारी नौकरी के बारे में
भारत में सरकारी नौकरी में लोगो की रूचि अधिक होती है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ग के अनुसार आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी धर्म, जाति, समुदायों को निर्धारित आरक्षण के अनुसार लाभ प्राप्त होता है |

आरक्षण के अंतर्गत, दिव्यांग आरक्षण कोटे का विशेष महत्व है, जिसके आधार पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया में आसानी से चयन हो जाता है, परन्तु अनेक ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी है, जिन्हें आरक्षण कोटे से मिलने वाले लाभ के बारें में अधिक जानकारी नहीं है, आपको इस पेज पर दिव्यांग को आरक्षण कोटे से मिलने वाले लाभों के बारे में बता रहें है |




1.शारीरिक रूप से अविकसित एवं दिव्यांग  
अधिकांश लोग अविकसित व्यक्ति और दिव्यांग को एक समान समझते है, जिसके कारण उन्हें मिलने वाले लाभों को प्राप्त करनें में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें इन दोनों के अंतर के बारें में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना  आवश्यक है |    

शारीरिक रूप से दिव्यांग
किसी व्यक्ति को जन्म से या जन्म के पश्चात शारीरिक या मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम न हो,सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनकी कार्यक्षमता कम हो |

दिव्यांग व्यक्ति
दिब्यांग के अंतर्गत, यह अक्षमता जन्मे से या जन्म के कई वर्षो बाद हो सकती है,परन्तु उनका दैनिक जीवन प्रभावित नहीं होता  | इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बोधात्मक, दिमागी, संवेदलशीलता, भावनात्मक, विकासात्मक आदि अनेक कारण  हो सकते है | 


2.दिव्यांगों हेतु आरक्षण
भारत में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विकलांगता अधिनियम 1995 के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से भिन्न होती है | भारत में सरकारी नौकरी में दिव्यांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है |   

3.किसे कह सकते है- दिव्यांग
आरक्षण कोटे के अंतर्गत अनेक ऐसे कारण है, जिनके आधार पर दिव्यांग कहा जाता है |   

अंधापन 
इस स्थिति के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति की दृष्टि पूर्ण रूप से कार्य न करती हो, अर्थात उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है |  


सुनने की क्षमता में कमी 
किसी व्यक्ति की आम बात-चीत को सुनने की क्षमता में 60 डेसीबल से कम हो, या पूर्णरूप से सुननें में असमर्थ हो |

चलने में असमर्थता  
यदि किसी व्यक्ति को चलनें में असमर्थता होती है, जिन्हें जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता जिनके कारण अंगों के संचालन में परेशानी होती हो |


प्रमस्तिष्क पक्षाधात 
किसी ऐसा विकार या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है |

यह एक ऐसा विकार या क्षति से है, जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है, प्रमस्तिष्क पक्षाधात किसी भी व्यक्ति के विकास स्थितियों में बाधा होता है, यह दिमागी क्षति जन्मजात या दुर्घटना अथवा बचपन में किसी चोट के कारण शारीरिक स्थिति होती है


6.दिव्यांगता की सीमा
सरकारी नौकरी में आरक्षण से सम्बंधित मामले में दिव्यांगता की सीमा को ध्यान में रखा जाता है, भारत सरकार की नौकरियों द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों में विकलांगता की श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत की विकलांगता को दिव्यांग आरक्षण के लिए मान्य होता है |

5.दिव्यांग के लिए निर्धारित आरक्षण
सरकारी नौकरियों में छह प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2013 में सर्कुलर जारी कर शासकीय सेवाओं में निःशक्तों का 6 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया था, सरकार नें  कुल 6 प्रतिशत आरक्षण में दो प्रतिशत दृष्टि बाधित के लिए, दो प्रतिशत श्रवण बाधित के लिए और दो प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग के लिए आरक्षित किया है,  25 अगस्त 2015 से भर्ती की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रालयीन समिति भी बनी है, विभागों को विकलांगों के लिए उपयुक्त पदों का चिन्हांकन कर उन्हें 6 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछले एक साल से विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है ।


6. उर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण
भारत में सरकारी नौकरियों में  उर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण दो प्रकार के होते है, उर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत मूल रूप आर्थिक और सामाजिक उत्थान और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से निर्धारित होती हैं, इसमें अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने के लिए  इस नीति का प्रायोज किया जाता है | क्षैतिज आरक्षण नीति इन सभी श्रेणियों में कटौती करती है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण सहित अन्य सभी श्रेणियों पर लागू होती है |

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7.दिव्यांगों को प्राप्त छूट
सीधी भर्ती में ग्रुप  'और 'बीपदों के लिए
श्रेणी आयु में छूट
सामान्य श्रेणी 5 वर्ष
ओबीसी श्रेणी 8 वर्ष
अनुसूचित जनजाति 10 वर्ष

सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रुप 'सीऔर 'डीपदों हेतु  
श्रेणी आयु में छूट
सामान्य श्रेणी 10 वर्ष
ओबीसी श्रेणी 13 वर्ष
अनुसूचित जनजाति 15 वर्ष


8.परीक्षा शुल्क / आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट:
सरकारी नौकरी के लिए एसएससी या यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क में विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है, हालांकिइस छूट को प्राप्त करनें हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा संचालन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है |

चिकित्सा परीक्षा 
केंद्र सरकार की नौकरियों में सभी नए कर्मचारियों को एक शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होता है, इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करनें के पश्चात छूट प्रदान की जाती है |


9. कैसे प्राप्त करें - दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ?
केंद्रीय या राज्य सरकार एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करती है, जिसे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है, इस मेडिकल बोर्ड में लोकोमोटर,  सेरेब्रल,  विज़ुअल, सुनवाई हानि  से समबन्धित एक विशेषज्ञ संम्मिलित होता है | इस मेडिकल बोर्ड के सामने और एक पूर्ण परीक्षा के बाद उपस्थित होना होगाबोर्ड स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा, यदि विकलांगता की डिग्री में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है,तो बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा,  जो एक निश्चित समय के लिए वैध होता है |  

10. मंत्रालय द्वारा चिन्हित- दिव्यांग आरक्षण
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पीडब्ल्यूडी आरक्षण के लिए मान्य पदों की पहचान करता है, इन नौकरियों की पहचान नौकरी कर्तव्यों के आधार पर की जाती है. इस प्रकार संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अपने संगठन में नौकरियों पदों की पहचान करने के लिए इसी तरह का अधिकार प्राप्त है |


यहाँ आपको हमनें सरकारी नौकरी में दिव्यांग कोटा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आरक्षण के बारे में बताया | यदि इससे सम्बंधित आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते है | हमें आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया का इंतजार है |

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