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Apr 5, 2016

क्या है देश के प्रधान मंत्री के अधिकार - जानिये


क्या है देश के प्रधान मंत्री के अधिकार - जानिये
दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको देश के प्रधान मंत्री
को हमारे संविधान के द्वारा क्या अधिकार दिए गए इस बारे में बताने जा रहें | जिससे आपको देश के प्रधानमंत्री को दिए गए अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी |

प्रधान मंत्री एक प्रकार से देश का सेवक होता है जिसका मुख्य कार्य देश की सेवा करना होता है | प्रधानमंत्री देश का वह शासन अधिकारी होता है जो राष्ट्र को भारत के संविधान के अनुसार नियंत्रित करने का अधिकार रखता है । प्रधानमंत्री अपना सारे कामकाज का नियंत्रण देश की राजधानी दिल्ली से करता है। भारत का पूरा गणराज्य प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत देश में 29 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों का मुख्य सेवक प्रधान मंत्री ही होता है |


कार्य शाखा-

यह शाखा मुख्य रूप से प्रधान मंत्री पर निर्भर होती है | भारतीय सरकार की इस शाखा के अंतर्गत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के कैबिनेट मंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं और ये सब विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही के रोजमर्रा के कार्यों हेतु सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं।

नियुक्ति-

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद और सरकार में कई उच्च अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता हैं। संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है उसके वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमत्री व मंत्रिपरिषद को प्राप्त होते है | प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है तथा राष्ट्रपति लोकसभा के सभी सत्र उसकी सलाह से प्रारम्भ तथा स्थगित करता है |


प्रधान मंत्री की पदावधि-

प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से लोकसभा के अगले चुनाव के बाद मंत्रिमण्डल के गठन तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहने का अधिकार होता है | यदि वह इससे पहले भी अपना पद छोड़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार नियम है जैसे -राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है, या फिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर अपने पद का त्याग कर सकता है, इसके अलावा कुछ संवैधानिक नियमानुसार राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

प्रधान मंत्री का वेतन एवं भत्ता-

प्रधानमंत्री को वर्तमान समय में प्रतिमाह 1 लाख 60 हज़ार रुपये वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। साथ ही उन्हें मुफ़्त आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफ़ोन आदि की सुविधाएँ भी मुहैया करायी जाती हैं। भत्ते के रूप में प्रधानमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक ख़र्च, अन्य ख़र्चे एवं डी.ए. आदि दिया जाने का प्रवधान है ।


प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार-

योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय परिषद् और अंतरराज्यीय परिषद् के पदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है |

कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है |

केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होता है |

देश की सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है |

राष्ट्र के हित में विदेश नीतियां तैयार करने का कार्य प्रधान मंत्री के द्वारा ही किया जाता है |

सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता होता है |

मंत्रियों के विभागों का विभाजन करता है तथा मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है |

मंत्रिपरिषद् का गठन, परिवर्तन, विभागों का बंटवारा करने का कार्य तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य समन्वय का कार्य प्रधान मंत्री द्वारा ही किया जाता है |

राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना प्रदान करने का कार्य प्रधानमंत्री करता है |

प्रमुख नीतियों का निर्माण तथा उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है |

संसद में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार प्रधानमंत्री रखता है |

अंतरराष्ट्रीय तथा अन्य महत्वपूर्ण मंचों पर भारत की नीतियाँ स्पष्ट करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है |

अतिम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श करने का अधिकार होता है |

प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा का नेतृत्व करेगा और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का नेतृत्व करेगा |

प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों को विभागो को बाँटने का कार्य करता है तथा किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थांतरित करने का भी अधिकार रखता है |

प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का प्रधान होता है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह त्यागपत्र देता है तो संविधान के नियमानुसार मंत्रिमण्डल का विघटन हो जाता है |


दोस्तों, उपरोक्त दी गई जानकारी के बाद अब आपको देश के प्रधान मंत्री के अधिकारों के बारें में जानकारी प्राप्त करने में जरूर मदद प्राप्त होगी | यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न या विचार आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें | आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया की हम प्रतीक्षा कर रहें है |


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2 comments:

  1. Kis rajy me kitna kam hua or kitna pesa kharch hua or kanha kanha hua iska byora pradhan mantri rajy ke mukhy mantri se mang skta hai kya?

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