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Feb 2, 2018

शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश - पंजीकरण , आवेदन की प्रक्रिया

शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाओ का शुभारम्भ किया है | जिसमें से एक योजना शादी अनुदान योजना है | इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के विवाह के लिए शादी 20000 रुपए का अनुदान दिया जाता है ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार में एक लड़की के पैदा होने के बाद परिवार को लड़की के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य में किसी भी लड़की की शादी को प्रोत्साहन और लड़की के विवाह को बढ़ावा देने के बाद लोगो में सकारात्मक बदलाव लाना है | इस योजना का लाभ प्राप्त करनें हेतु ऑनलाइन आवेदन करनें का प्राविधान है , शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ,आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है ? इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहें है |


उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश विवाह हेतू अनुदान योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना है । इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाले पैसे प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट में जमा किये जायेंगे । इस योजना के अंतर्गत राज्य में आवश्यकता अनुसार नागरिकों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है  ।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता
1.आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण इलाकों में प्रति वर्ष 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये प्रति वर्ष से नीचे होनी चाहिए ।

2..सभी श्रेणी के व्यक्ति जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और साथ ही सामान्य जो गरीबी रेखा से नीचे हैं (बीपीएल) इस योजना के लिए पात्र हैं ।

3.लड़कियों के विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की उम्र शादी तक 18 साल और होने वाले दूल्हे की उम्र 21 साल होनी अनिवार्य है।

4.शादी अनुदान योजना एक परिवार के सिर्फ 2 पुत्रियों के लिए ही मान्य होगा ।

5.अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को आवेदन करने के लिए तहसील द्वारा ऑनलाइन प्राप्त जाति प्रमाणपत्र के क्रमांक को शादी अनुदान योजना के एप्लीकेशन फॉर्म में अंकित करना अनिवार्य होता है ।


ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया
1.ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित समय  ( शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ) कर सकते हैं ।

2.इस योजना में आवेदन कने के लिए वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/rapv/vivahhetuanudaan पर लॉग इन करना होगा ।

3.आवेदक को 'नया पंजीकरण पर क्लिक करने के पश्चात सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन' और 'अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन' इसमें से जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस पर क्लिक करना होगा ।

4.उपरोक्त आप्शन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा ।

5.फॉर्म में अपनी बेटी का नाम , अपना नाम और आवश्यक जानकारी भर कर के 'जमा करें' पर क्लिक करें ।


6.आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपना और अपनी बेटी जिसकी शादी के लिए आवेदन किया जा रहा है ,उसका आधार कार्ड के साथ फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों का फोटो सबमिट करनी होगी ।

7.ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि कोई गलती हो जाती है ,तो उसे 'जमा करें' पर क्लिक करने से पहले सही किया जा सकता है ।

8.यदि आपने सभी डिटेल्स सही-सही भर दी हों तो आपको कन्फर्म का मैसेज आएगा और सरकार द्वारा भेजे जाने पर आपके द्वारा दिए गये गये बैंक एकाउंट में विवाह हेतु धन आ जायेगा ।

मित्रों, यहाँ आपको हमनें शादी अनुदान योजना को ऑन्लाइन आवेदन करनें के बारें में बताया | यदि इससे सम्बंधित आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है ,तो कमेंट बाक्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते है | 

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