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Mar 21, 2018

नौकरी (JOB) का नया कानून क्या है | क्या होगा आप पर असर - सब कुछ जाने यहाँ

नौकरी (JOB) का नया कानून क्या है | क्या होगा आप पर असर
वर्तमान में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है, ऐसे में सरकार ने श्रम कानून में बड़ा परिवर्तन किया है, सरकार ने  नियमों में संशोधन कर कॉन्ट्रैक्ट जॉब को प्रमोट करना प्रारंभ किया है, अब तक सरकार का ध्यान जॉब सिक्योरिटी पर केंद्रित था, परन्तु, नए नियम के अंतर्गत  सरकार नें  अधिक ध्यान जॉब क्रिएशन पर दिया है,जिससे कर्मचारियों को हायर करने को लेकर कंपनियों के अधिकार अधिक सुनिश्चित किए गए हैं, इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहें है |


अनुबंध पर नियुक्ति का अधिकार
यदि किसी कर्मचारी को अनुबंध के आधार पर निश्चित अवधि के रोजगार पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, काम के घंटे किसी भी स्थिति में स्थाई कर्मचारियों से कम नहीं हो सकता,  लेकिन, उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होगी, जिसके पश्चात,  यदि सेवा पुनर्स्थापित नहीं की जाती,  तो नियुक्ति अपने-आप समाप्त हो जाएगी और कर्मचारी किसी तरह के नोटिस या मुआवजे की मांग नहीं कर सकते |

किसी तृतीय पक्ष की आवश्यकता नहीं
नए नियमो के अंतर्गत, अब किसी कर्मचारी को कार्य करनें के लिए किसी तृतीय पक्ष के उपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा,कम्पनी स्वयं कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करने की छूट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऐक्ट में अब तक अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्त करनें की छूट थी |  


स्थायी कर्मचारियों जैसा प्राप्त होगा लाभ
यह सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, इस सुविधा के अंतर्गत, कर्मचारी को हर वह सुविधा मिलती है, जो विभिन्न श्रम कानूनों के तहत नियमित कर्मचारियों को दी जाती है, आदेश के संशोधन में कहा गया है, कि अस्थायी या बदली कामगारों के मामले में नौकरी से निकाले जाने की पूर्वसूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा |

विभिन्न कंपनियों को लाभ
इस छूट से मौसम के अनुसार, उत्पादन करने वाली कंपनियों को कर्मचारी रखनें में सहायता मिलेगी | 

रोजगार अधिनियम, 1946 में परिवर्तन
केंद्र सरकार ने रोजगार अधिनियम, 1946 में परिवर्तन किया है, यह अधिसूचना 16 मार्च से प्रभावी हो चुकी है, अधिसूचना के अंतर्गत, सरकार ने निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करवा दी है,  पहले यह सुविधा केवल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध थी | श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, आदेश को संशोधित करने के लिए 'गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति' को 'निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति’ से बदला गया है |


यहाँ आपको हमनें सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन किये जाने के बारें में बताया | यदि इससे सम्बंधित आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते है | हमें आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया का इंतजार है |

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