बाल शिक्षा भत्ता 7 वाँ वेतन आयोग
भारत सरकार नें 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत बाल शिक्षा भत्ता एक नये प्रारूप में दिए जानें की घोषणा की है | भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करनें वाले सभी कर्मचारी अपनें बच्चो के लिए इस भत्ते के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे | भारत सरकार के आधीन कार्य करनें वाले सरकारी कर्मचारी अपनें बच्चो को पढानें के लिए उपयुक्त मासिक व्यय में सहायता प्राप्त होगी | इसमें उनके बच्चो का शिक्षा शुल्क, स्कूल की ड्रेस, कॉपी- किताबों तथा अन्य प्रकार के व्यय सरकार द्वारा इन भत्ते के माध्यम के किया जायेगा | 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत बाल शिक्षा भत्ता से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस पेज पर विस्तार से दे रहे है |
बाल शिक्षा भत्ता पात्रता
बाल शिक्षा भत्ता भारत सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होगा | बाल शिक्षा भत्ता कर्मचारियों के मिलनें वाले वेतन अथवा पद के आधार पर निर्भर ना होकर सभी (ग्रुप ए से ग्रुप डी) के अंतर्गत आनें वाले कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा | शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर वर्ष में एक बार की जाएगी । इसके लिए जिस संस्था में बच्चा पढ़ता हो, उसके प्रमुख का प्रमाणपत्र देना होगा । छात्रावास सब्सिडी के लिए संस्था प्रमुख के प्रमाण पत्र के साथ ही आवास एवं भोजन पर व्यय की गई राशि का हिसाब देना होगा ।
बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त करनें के नियम
1.किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस भत्ते का क्लेम विद्यालय शुल्क का भुगतान करनें के उपरांत ही कर सकते है |
2.बाल शिक्षा भत्ता किसी भी सरकारी कर्मचारी के दो बड़े बच्चो हेतु प्रदान किया जायेगा, तीसरे बच्चे के लिए भत्ता क्लेम तभी किया जा सकता है, जब छोटा बच्चा जुड़वा हुआ हो |
3.बच्चो को शिक्षा प्रदान करनें वाले विद्यालय को मान्यता, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होना अनिवार्य है |
4.यह भत्ता प्राइमरी से बारहवीं तक के छात्रों को प्राप्त होगा, तथा इसमें बच्चो को न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नही किया गया है | साधारण छात्रों हेतु इसकी उच्चतम आयु 20 वर्ष तथा दिब्यांग छात्रों हेतु 22 वर्ष निर्धारित की गयी है |
5.यदि बच्चो के माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी है, तो यह भत्ता दोनों में से कोई एक ही प्राप्त कर सकता है |
6.शिक्षा से सम्बंधित व्यय जैसे- एडमीशन, ट्यूशन फीस, म्यूजिक फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट फीस आदि का भुगतान इसके अंतर्गत किया जायेगा |
7.इस भत्ते के अंतर्गत कॉपी, किताबे आदि के क्लेम किया जाएगा, परन्तु पेन, पेंसिल, आदि का क्लेम नहीं किया जा सकता |
8.इस भत्ते में बच्चो के लिए एक वर्ष में दो सेट यूनीफार्म और शूज के लिए क्लेम किया जा सकता है |
भत्ता प्राप्त करनें की समय-सीमा
1.यह शिक्षा भत्ता बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करनें हेतु इसमें क्लेम नहीं किया जा सकता है |
2.हास्टल सब्सिडी और बल शिक्षा भत्ता दोनों का क्लेम एक साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक समय में एक क्लेम का भुगतान किया जायेगा |
3.किसी भी छात्र के अनुत्तीर्ण होनें पर यह भत्ता जारी रहेगा, परन्तु छात्र के अनुत्तीर्ण होनें पर यदि छात्र का एडमीशन किसी नए विद्यालय में करानें पर यह भत्ता नहीं मिलेगा |
4.किसी भी छात्र को प्राइवेट ट्यूशन का व्यय इसके अंतर्गत नहीं प्राप्त होगा |
बाल शिक्षा भत्ता फार्म
इस भत्ते के लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा, जिसमें बच्चे को मिलनें वाली सभी सुविधाओं का विवरण अंकित होगा | इस सर्टिफिकेट पर विद्यालय का विवरण और साइन रहेगा | इसके लिए सभी राज्य सरकारों को सीईए फार्म उपलब्ध कार्य जायेगा जिसे आप इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते है |
बाल शिक्षा भत्ता में वृद्धि
1.वर्तमान में यह भत्ता 1500 रु० से बढ़ाकर 2250 रु० तथा हास्टल सब्सिडी को 4500 रु० से बढ़ाकर 6750 रु०प्रतिमाह कर कर दिया गया है |
2.दिब्यांग बच्चो के लिए हास्टल तथा स्कूल का भत्ता दोगुना कर दिया गया है |
3.बच्चो की देखभाल हेतु भत्ते को 1500 रु० से बढ़ाकर 3000 रु० प्रतिमाह कर दिया गया है |
यहाँ पर हमनें आपको बाल शिक्षा भत्ता के बारें में बताया, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है | हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |
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