Vridha Pension Application Form
भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित ''इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | यह योजना वर्ष 1994 से संचालित है । पहले इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था | समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, परन्तु अब लाभार्थी इसके लिए घर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के बारें में आपको इस पेज पर स्टेप बाई स्टेप बता रहे है |
'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को तीन सौ रुपए प्रतिमाह की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों में प्रदान किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थियों को रू0 200/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में और 100/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है । भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश के रूप में 500/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाती है |
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ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- दो फोटो
- जाति प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- राशनकार्ड
- पहचान पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट sspy-up.gov.in/index.aspx ओपन करे
- वेबसाइट ओपन होने के पश्चात वृद्धावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करे
- वृद्धावस्था पेंशन बुक्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करे
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको New Entry Form पर क्लिक करे
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें वृद्धावस्था पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जायेगा
- इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जानकारी अंकित करे, सभी जानकारी अंकित करनें के बॉस SAVE पर क्लिक करे |
- फार्म को सेव करने के बाद आप इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते है, इसे चेक करने के पश्चात गलतियां चेक कर आपको फिर से लॉगइन करके इस फॉर्म को फाइनल लॉक करना होगा और फाइनल लॉक करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते है | इस प्रिंट आउट अंगूठा अथवा हस्ताक्षर करने के बाद समाज कल्याण विभाग में जमा कर वहां से रसीद प्राप्त कर सकते है |
Important Links
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योजना के विषय में (Notice)
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आवेदन का प्रारूप (Format)
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आवेदन (Apply Online)
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फाइनल सबमिट
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एप्लीकेशन फार्म देखे
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यूजर मैनुअल
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ऑफिशियल वेबसाइट
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